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बीकानेर: हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, ये था मामला

Feb 13, 2026 Khulasa Online Reporter 977 व्यूज़
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बीकानेर: हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, ये था मामला

बीकानेर: हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, ये था मामला 

बीकानेर। आपसी विवाद के चलते एक युवक पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला करने के मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या पांच अनुभव सिडाना की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। तीनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई। अपर सेशन न्यायालय संख्या-5 बीकानेर के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने सेशन प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रामेश्वरलाल, जगदीश एवं मांगीलाल को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध माना। न्यायालय ने निर्णय में तीनों अभियुक्तों को धारा 302 वैकल्पिक 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया।
  
प्रकरण के अनुसार 13 मई 2021 को करीब 11:30 बजे गीगासर से केसरदेसर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खेत के पास लालूराम पर कुल्हाड़ी व लाठी से हमला किया गया। परिरवादी ओमप्रकाश ने पुलिस थाना देशनोक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता लालूराम पर रामेश्वरलाल व जगदीश ने कुल्हाड़ी से तथा मांगीलाल ने लाठी से हमला किया। घायल अवस्था में लालूराम को पीबीएम अस्पताल बीकानेर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

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