बीकानेर: मारपीट के दो आरोपियों को इतने साल का कारावास
बीकानेर: मारपीट के दो आरोपियों को इतने साल का कारावास
बीकानेर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने मारपीट के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानकर प्रत्येक को चार साल का कारावास और 11000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी माणक भाट ने नयाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि 26 मई, 20 की दोपहर को वह फायरिंग रेंज पर मंदिर की सफाई कर रहा था। इस दौरान मुरलीधर व्यास नगर निवासी मनोहर भाट और दीपक डाकौत सहित अन्य लोग वहां आए और गाली-गलौज की। ।
मना करने पर उससे मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों नामजद आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को चार साल की सजा व 11000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह राशि जमा नहीं कराने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान हुए। परिवादी की ओर से पैरवी बजरंग छींपा ने की।
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Khulasa Online Reporter
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