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बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

Feb 20, 2026 Khulasa Online Reporter 1106 व्यूज़
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बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

बीकानेर संभाग : परीक्षाओं के चलते डीजे-लाउडस्पीकर के उपयोग पर इस तारीख तक रोक, नियम तोडऩे पर होगी कार्रवाई

हनुमानगढ़। जिले में आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने जारी किया है, जो 20 फरवरी की मध्यरात्रि से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य तेज आवाज वाले उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस प्रकार, परीक्षा अवधि के दौरान लगभग पूरे दिन ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों और विवाह समारोहों जैसे निकासी या बारात स्वागत कार्यक्रमों में सामान्य ध्वनि स्तर पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि में संगीत या भजन बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन आयोजनों में डीजे का उपयोग भी वर्जित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 11 जनवरी 2010 की अधिसूचना के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मौके पर ही ध्वनि उपकरण और संबंधित वाहन जब्त कर लेगी। इसके अतिरिक्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

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